भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छग रायपुर 1 सितंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। नए नियम के तहत, जीएसटी में पंजीकरण कराने वाले करदाताओं को पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो वे जीएसटीआर-1 दाखिल करने से वंचित रह जाएंगे।
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इस बदलाव का उद्देश्य जीएसटी चोरी को रोकना है, जिससे सरकार टैक्स चोरों पर कड़ी निगरानी रख सके। पिछले कुछ महीनों में जीएसटी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के मामलों का खुलासा किया है। सिर्फ पिछले सात महीनों में, छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी गई है, और 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
जीएसटीएन ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि वे 1 सितंबर से पहले ही अपने बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर अपडेट कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। सरकार द्वारा टैक्स चोरी रोकने के लिए यह कदम एक विशेष अभियान का हिस्सा है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें फर्जी फर्मों और नियमों का उल्लंघन करने वाले करदाताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस नियम का पालन न करने वाले करदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते सभी आवश्यक जानकारियां जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है।
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