सावधान! स्मार्ट मीटर से चोरी की तो भुगतना पड़ सकता है भारी जुर्माना! रायपुर में पहला मामला, FIR दर्ज और ₹87,000 जुर्माना – अगला नंबर आपका भी हो सकता है..

 


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर में पहली बार स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। पावर कंपनी की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक उपभोक्ता पर ₹87,349 का जुर्माना लगाया है और FIR दर्ज कराई गई है।

मामला लाखेनगर जोन के ब्राम्हणपारा इलाके का है। यहां रहने वाले उपभोक्ता आलोक शर्मा के घर पर लगे स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की जानकारी गुढ़ियारी स्थित कंट्रोल रूम को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मिली।

सूचना मिलते ही बिजली विभाग की तकनीकी टीम ने क्षेत्रीय अधिकारियों को जानकारी दी। 4 जुलाई को विजिलेंस टीम ने ब्राम्हणपारा में दबिश दी। जांच के दौरान मीटर की बॉडी में क्रैक पाया गया और सील टूटी हुई थी।                               

रायपुर में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का खुलासा, उपभोक्ता पर FIR और जुर्माना

घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई।

बिजली विभाग ने मीटर को जब्त कर भिलाई के सेंट्रल लैब भेजा। 10 जुलाई को उपभोक्ता की उपस्थिति में लैब में जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि मीटर की सील तोड़कर उसके अंदर छेड़छाड़ की गई थी।

स्मार्ट मीटर में की गई तकनीकी छेड़छाड़ का बड़ा खुलासा हुआ है।

जांच में यह भी सामने आया कि मीटर के आर, वाई, बी तीनों फेज और न्यूट्रल टर्मिनल को कॉपर वायर से जोड़कर शॉर्ट किया गया था। इससे मीटर को बायपास कर बिजली की वास्तविक खपत छुपाई जा रही थी।

बिजली विभाग के अनुसार, इस तरह की छेड़छाड़ से मीटर कम रीडिंग दिखाता है और उपभोक्ता को कम बिल देना पड़ता है। इसे तकनीकी भाषा में मीटर टेम्परिंग और अनाधिकृत बिजली उपयोग कहा जाता है।

विज्ञापन


यह भी पढ़े- 11 महीने के मासूम को अकेला छोड़ प्रेमी संग भागी मां, मां की ममता को तरसा बच्चा, भूखा-प्यासा बिलखता रहा…तोड़ा दम..

विज्ञापन


यह भी पढ़े - बीमा के 2 करोड़ और कर्ज से बचने के लिए पति को 'मरा' बताया, अपने ही जैसे दिखने वाले युवक को कार में बिठाकर जिंदा जलाया –दिल दहलाने वाली साजिश..

उपभोक्ता पर लगाया गया ₹87,349 का जुर्माना

सेंट्रल लैब की रिपोर्ट आने के बाद बिजली विभाग ने तत्काल प्रभाव से उपभोक्ता के घर का कनेक्शन काट दिया। इसके साथ ही लाखेनगर जोन के सहायक यंत्री गुलाब सिंह साहू ने आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने उपभोक्ता आलोक शर्मा के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 और 2005 की धारा 135 और 138 के तहत केस दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि मीटर में छेड़छाड़ आखिर किसने की।

👉 ऐसी ही लोकल और असरदार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपसे जुड़ी हर खबर हम तक पहुंचाइए, ताकि हम प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकें।


यह भी पढ़े -खराब CIBIL स्कोर के चलते लोन लेने में दिक्कत? अपनाएं ये आसान टिप्स और सुधारें क्रेडिट स्कोर!

यह भी पढ़े -राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें? जानिए ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीका स्टेप-बाय-स्टेप

यह भी पढ़े बीमा के 2 करोड़ और कर्ज से बचने के लिए पति को 'मरा' बताया, अपने ही जैसे दिखने वाले युवक को कार में बिठाकर जिंदा जलाया –दिल दहलाने वाली साजिश..

यह भी पढ़े - छत्तीसगढ़ में सनसनीखेज वारदात : 25 साल की युवती ने नाबालिग को अगवा कर बनाए शारीरिक संबंध, ऑनलाइन गेम के जरिए शुरू हुई दोस्ती, शादी का था इरादा!

यह भी पढ़े -  अब थाने और अस्पताल से ही कोर्ट में देंगे गवाही, दुर्ग में शुरू हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम

यह भी पढ़े  -मानसून में भीगे कपड़ों से बदबू और फंगस से पाएं छुटकारा – ये आसान देसी उपाय आपके काम जरूर आएंगे..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करे |

https://chat.whatsapp.com/H8ycgPvlgfBFPAHM2dXPhK