दिल्ली: कड़े प्रतिबंध, स्कूल-शॉपिंग मॉल -सिनेमा बंद; जानिए क्या खुला है और क्या बंद

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए दिल्ली में आज (मंगलवार) से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है.  येलो अलर्ट लागू होने के साथ ही दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं.  जानिए अब दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा?


दिल्ली में क्या खुला और क्या बंद?


मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी।

स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी।

गली मोहल्लों के छेत्र में दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें कॉविड 19 के नियमों का पालन करना होगा।

सप्ताह में लगने वाले बाजार 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी ।

हर एक नगर निगम में केवल एक साप्ताहिक बाजार को लगाने की अनुमति होगी।

रेस्टोरेंट्स को 50% लोगो के साथ काम करने की इजाजत होगी.  रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।

बार दिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले।

- बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल के बिना होटल खोलने की अनुमति होगी 

-ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे 

- सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे 

- मनोरंजन और वाटर पार्क बंद रहेंगे।

केंद्र सरकार के कार्यालय भारत सरकार के आदेशों के अनुसार संचालित होंगे।

 50% कर्मचारियों को निजी कार्यालयों में बुलाने की अनुमति होगी।

ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में मात्र 2 व्यक्तियों को आने जाने की अनुमति होगी।

खेल परिसर, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा सकते हैं।

शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी.

समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, उत्सव और मनोरंजक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा (यह प्रतिबंध अभी भी लागू है)।

धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन तीर्थयात्रियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर चलेगी और स्थायी खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं देगी।

एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने वाले वाहनों में 50% बैठने की व्यवस्था के साथ चलेंगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछले दो दिनों से कोविड-19 संक्रमण की दर 0.5 फीसदी से ज्यादा है.  दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 290 और सोमवार को 331 मामले सामने आए.  स्थिति को नियंत्रित करने के लिए येलो अलर्ट लागू किया जा रहा है।


दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है।  जीआरएपी अलर्ट के मुताबिक लगातार 2 दिनों से संक्रमण दर 0.5 फीसदी तक जाने के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है.  संक्रमण दर 1% से अधिक होने पर लेवल-2 (अंबर अलर्ट) जारी किया जाएगा, स्तर 2% से अधिक होने पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा और लेवल-4 5% से ऊपर होने पर रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.