भिलाई में छत्तीसगढ़ सरकार के शराब दुकानों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है प्रतिबंधित प्लास्टिक,भिलाई नगर निगम से सख्त कार्यवाही करते हुए वसूला जुर्माना,bhilai ki Patrika news

 Bhilai ki Patrika news,भिलाई, निगम आयुक्त ने गुरुवार को निगम के अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और ऐसा करने के लिए एक टीम भी बनाई है।

टीम ने आदेशों का पालन करते हुए शुक्रवार को झिल्ली,पन्नी, एकल-उपयोग होने वाले प्लास्टिक और प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालो पर कार्यवाही शुरू किया गया है।  निगम ने कार्रवाई करते हुए सिविक सेंटर स्थित शराब की दुकान से प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर लिया।

सार्वजनिक स्थानों, व्यावसायिक परिसरों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और वाणिज्यिक क्षेत्रों और बाजार के क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक को संसाधित करने के लिए निगम की टीम ने शहर का दौरा करना शुरू कर दिया है।

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नगर निगम की टीम दिन के साथ-साथ रात में भी काम कर रही है। ऑपरेशन के लिए गठित टीम ने परमेंद्र से 100 रुपये, अंशु सोनकर से 100 रुपये और रामकरण से 50 रुपये लिए।  शंभू पर 100 रुपये, नवकार ज्वैलर्स पर 100 रुपये, रवि केसरवानी पर 50 रुपये और मिर्ची तड़का पर 500 रुपये की जुर्माने की कार्यवाही की। और साथ ही साथ प्रतिबंधित हुऐ प्लास्टिक व कैरी बैग जब्त भी किए गए।

ऑपरेशन के दौरान नोडल अधिकारी अनिल मिश्रा, अंजनी सिंह, मनोज तिवारी, रजनीकांत, दिलदार, ओमप्रकाश तिवारी, संतोष कोशल और पंकज शर्मा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को बेचने, परिवहन, निर्माण और स्टोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

प्रतिबंधित प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से हर कोई वाकिफ है। इसे खत्म करना सम्भव नही है। साथ ही यह मिट्टी के प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि को भी प्रदूषण बढ़ातब है। इनके इस्तेमाल से प्रदूषण गन्दगी फैलती है, इन्हीं सब कारणों से सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है।