Bhilai ki Patrika news,इनकम टैक्स: 2 लाख रुपये के अलावा 1.50 लाख रुपये के होम लोन(home loan) पर ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठाने वाले घर खरीदारों को अगले वित्तीय वर्ष से इस राशि पर टैक्स देना होगा।
होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स: वैसे, पहली बार होम लोन लेने वाले होम लोन (home loan) पर सालाना 3.50 लाख रुपये के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें 1 अप्रैल 2022 से झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल, 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का लाभ देना बंद करने जा रही है।
80EEA के तहत कोई कर कटौती नहीं।
2019-20 के बजट में, केंद्र सरकार ने घर खरीदारों के लिए 45 लाख रुपये तक के होम लोन (home loan) पर अतिरिक्त ₹ 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की। इस सुविधा को बाद में बजट 2020 और 2021 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस सुविधा को नहीं बढ़ाया गया है. ऐसे घरों के खरीदारों को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है।
योजना 31 मार्च को समाप्त हो रही है।
दरअसल, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच केंद्र सरकार ने पहली बार होम लोन (home loan) खरीदारों के लिए और टैक्स ब्रेक की घोषणा की थी। योजना के अनुसार45 लाख , रुपये के स्टाम्प मूल्य वाले घर खरीदारों पर कर लगेगा। धारा 24 के तहत 2 लाख छूट का लाभ मिलेगा। 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त होमलोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा मतलब है कि घर खरीदारों को इस अवधि के दौरान 3.50 लाख रुपये तक के होम लोन (home loan) पर ब्याज भुगतान पर कर छूट का लाभ मिल रहा है। जिसकी समय सीमा 31 मार्च, 2022 है।
घर खरीदने वालों की बढ़ेगी टैक्स देनदारी।
बता दें कि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए इस योजना की लाभ अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी थी। समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी। लेकिन इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घर खरीदारों को यह सुविधा नहीं दी है. इसका मतलब यह है कि करदाताओं को अगले वित्त वर्ष से होम लोन पर 3.50 लाख रुपये तक के ब्याज भुगतान पर कर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि योजना के तहत 1.50 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट का लाभ लेने वाले घर खरीदारों को अगले वित्त वर्ष से इस राशि पर टैक्स देना होगा।


