Bhilai ki Patrika news, सेबी ने मौजूदा डीमैट खातों के KYC की समय सीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी है। यानी अब आप 30 जून तक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए KYC कर सकेंगे। इससे पहले, समय सीमा 31 मार्च, 2022 थी।
ऐसा नही करने के परिणामस्वरूप खाता डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा
बाजार नियामक सेबी ने नए ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। तदनुसार, यदि आपके पास डीमैट खाता है, तो आपको इसे 30 जून, 2022 तक केवाईसी करना होगा। केवाईसी नहीं करने पर डीमैट अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।
यह आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से रोकेगा। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो भी इन शेयरों को खाते में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यह KYC और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।
इन 6 विवरणो की जरूरत होगी
प्रत्येक डीमैट खाते को छह विवरणों के साथ केवाईसी होना चाहिए। लेकिन अभी तक सभी डीमैट खातों को छह केवाईसी नियमों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। इन छह KYC सुविधाओं को अपडेट करने के लिए एक डीमैट / ट्रेडिंग खाता धारक को इनकी आवश्यकता होती है।
नाम, पता, पेन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, आय सीमा शामिल है। 1 जून, 2021 से खोले गए नए डीमैट खातों के लिए सभी 6-केवाईसी सुविधाएं अनिवार्य हैं।
आधार-पैन लिंक नहीं होने पर अब लगेगा जुर्माना
अब पैन को आधार से जोड़ने पर जुर्माना लगेगा। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगा। उसके बाद 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अगर 31 मार्च 2023 के बाद भी इसे लिंक नहीं किया गया तो पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

