भिलाई के चर्चित महादेव हत्याकांड से सभी वाकिफ हैं।
Bhilai ki Patrika, सुप्रीम कोर्ट ने महादेव महाराज हत्याकांड में तपन सरकार और उसके सहयोगी राजू खंजर को जमानत दे दी है।सोमवार को दुर्ग कोर्ट के जज शैलेश तिवारी की कोर्ट ने भी दोनों की रिहाई का आदेश जारी किया है. फिलहाल तपन सरकार रायपुर और राजू जगदलपुर जेल में बंद हैं। वकील राजकुमार तिवारी के मुताबिक 17 साल बाद तपन सरकार और उसके साथी को जमानत मिल रही हैं।
इस मामले में महादेव के सहयोगी धनजी उर्फ संतोष सिंह को मारने की भी योजना थी। उस समय वह सौभाग्य से बच गया लेकिन बाद में आरोपितो ने नेहरू नगर इलाके में स्थित एक ढाबे के पास उसका गला भी रेतकर मौत के घाट उतार दिया और शव को केशकल घाटी में फेंक दिया। घटना के इतने सालो बाद भी मौत के कारणो का पता नही चल सका हैं।
ज्ञात हो कि दो गुटो के बीच 11 फरवरी 2005 को लड़ाई के चलते सुपेला में महादेव महार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।महादेव हत्याकांड में 13 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी व 20 आरोपियों को सबूत न व होने के कारण रिहा कर दिया गया था।
इस हत्याकांड के बाद पहली बार दोनों आरोपित जमानत पर जेल से छूटेंगे। गिरफ्तारी के बाद अब तक तपन को कभी भी पैरोल पर रिहा नहीं किया गया था। वकील राजकुमार तिवारी के मुताबिक, 11 फरवरी 2005 को सुभाष चौक सुपेला में गैंगस्टरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के चलते महादेव महार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
फिलहाल तपन के खिलाफ कोर्ट में 7 मामले विचाराधीन हैं। इन सभी मामलों में तपन को जमानत मिल चुकी है। लेकिन महादेव हत्याकांड में जमानत नहीं मिलने के कारण वह बाहर नहीं आ पाया।