भिलाई की पत्रिका: नए साल के जश्न के दौरान अराजकता से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 दिसंबर की रात केवल 12 बजे तक नए साल का जश्न आयोजित किया जा सकता है|
एएसपी सिटी अभिषेक झा और एसडीएम दीपक निकुंज ने शहर के होटल संचालकों के साथ सेक्टर 6 स्थित कंट्रोल रूम में बैठक की और इसकी जानकारी को सौंपी.
इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए एएसपी ने कहा कि नए साल के दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए होटलों में सुविधाजनक पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए।
प्रतिष्ठानों के बाहर या चार पहिया वाहनों पर शराब का सेवन नहीं किया जा सकता है। आयोजकों को अपनी क्षमता से अधिक पास जारी नहीं करने के निर्देश दिए है।
कार्यक्रम के दौरान हुक्का, गांजा व अन्य नशीला पदार्थ पाए जाने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.
इसके अलावा कोई भी ऑपरेटर रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम इस्तेमाल नहीं करेगा. इधर पुलिस गड़बड़ी करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करने को तैयार है. पूरे क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट बनाए गए है|
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