भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर में 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती और 19 दिसंबर को संत तारण तरण जयंती पर मांस-मटन की बिक्री पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था. रायपुर नगर निगम ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया था |
पर कई मटन चिकन दुकानदारों ने इसका पालन नहीं किया और अनुमति नहीं होने के बाद भी मांसाहार बेचा जा रहा था |
इस बीच, निगम ने आज तीन चिकन दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और दुकान मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
नगर पालिका ने अपने आदेश में कहा कि अगर दो दिन के अंदर कोई मांस बेचते पकड़ा गया तो मांस जब्त कर लिया जाएगा और दुकान मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी |

