भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : मोवा जमीन विवाद पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. यूथ कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ मेमन ने मोवा में नूर बेगम की जमीन अपने नाम पर दर्ज करा ली थी |
जिसे कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने यह जमीन नूर बेगम से 3 करोड़ 9 लाख 76 हजार रुपये में खरीदी और बदले में रजिस्ट्री कराने पर सात चेक जारी किए, जिनमें से एक भी चेक कैश नहीं हुआ।
इसके बाद नूर बेगम पूरे मामले को अदालत में ले गईं। आज कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कांग्रेस नेता के रजिस्ट्री को अमान्य कर दिया.
इस मामले में कोर्ट ने भी पुलिस को कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है और सिविल लाइन पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ धोखाधड़ी 420 का अपराध दर्ज किया है|
इसके बाद से कांग्रेसी आसिफ मेमन फरारी काट रहा है और अदालत ने उनके लिए स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। नूर बेगम ने कांग्रेस नेता से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
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