दुर्ग : नए कानून की धारा 106 का सही विवरण देते हुए एसएसपी दुर्ग राम गोपाल गर्ग ने वीडियो जारी कर, ट्रक चालको से भ्रम में न आने की अपील की

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग , सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून की धारा 106 का सही विवरण देते हुए एसएसपी दुर्ग राम गोपाल गर्ग ने वीडियो जारी कर, ट्रक चालको से भ्रम में न आने की अपील की है |



विडियो देखे -


साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भी अपील की है |

सोशल मिडिया में एसएसपी दुर्ग राम गोपाल गर्ग ने विडियो जारी करते हुए कहा की नए कानून की धारा 106 के बारे में ट्रक चालकों व अन्य वाहन चालकों को भ्रमित किया जा रहा है |

इस कानून के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा की इस कानून के अंतर्गत कोई भी वाहन चालक लापरवाही पूर्वक या उतावले पन में गाड़ी चलाते हुए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करते है और उनकी मृत्यु हो जाती है |

जिसकी जानकारी वे पुलिस व कोर्ट इत्यादि में न देकर फरार हो जाते है |तो उन व्यक्तियों पर 10 साल की सजा व 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है |

यदि कोई चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक गाड़ी चला रहा है तो उनपर यह कानून लागू नहीं होगा | इस कानून को लेकर ट्रक चालकों को भ्रमित होने व डरने की जरुरत नहीं है | कानून व्यवस्था बनाए रखे |