अदालत ने विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर वारंट जारी किया .......

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर की विशेष ईडी अदालत ने छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने याचिका खारिज कर दी. अदालत ने यादव समेत चार आरोपियों को जमानत वारंट भी दे दिया| 

शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया |इनमें निलंबित आईएएस समीर विश्नोई , उद्योगपति सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी, दीपक टांक और राजेश चौधरी शामिल हैं।

 निलंबित सिविल सेवक सौम्या चौरसिया ने मेडिकल दाखिल कर अदालत में उपस्थित होने में  असमर्थता जाहिर की | इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.

ईडी कोर्ट में विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि इनकम टैक्स का मामला झूठा है|

 ईडी का पूरा मामला इनकम टैक्स मामले पर आधारित है। यदि इनकम टैक्स का केस ही गलत है , तो ईडी दावे का भी पालन नहीं किया जाना चाहिए।

वकील का कहना है की अदालत द्वारा यह जमानत निर्णय लेने के बाद कि  , हम कानून द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए केस में आगे बढ़ेंगे । 

कोयला घोटाले मामले में, वकीलो ने चार आरोपियों की ओर से अनुच्छेद 317 के तहत गैर-उपस्थिति के लिए एक याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

 भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, राम प्रताप सिंह और अनुराग चौरसिया को 500-500 रुपए के जमानती वारंट जारी किया गया |

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