भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : हैदराबाद की एक अदालत ने 38 वर्षीय इमरान उल हक को मौत की सजा सुनाई. 6 जनवरी 2019 में उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी |
अदालत ने इसे ''रेयरेस्ट ऑफ रेयर' घटना बताया और कहा कि इस मामले में क्रूरता की सीमा पार कर दी गई है.मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 हजार रुपये न देने पर आरोपी ने अपनी पत्नी नसीमा अख्तर की हत्या कर दी थी|आरोपी इमरान उल हक अपनी पत्नी नसीमा को छोटी-छोटी बातों पर तंग करता था। उसने कई बार दहेज मांगा की थी| उसने अपनी पत्नी से कार खरीदने के लिए 30 हजार रुपये मांगे थे।
6 जनवरी 2019 को आरोपी ने अपनी पत्नी के गले पर कैंची से हमला कर दिया. इसके बाद उसने पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया।
घटनास्थल से भागने से पहले उसने अपनी पत्नी के गुप्तांग में स्क्रू डाइवर भी डाल दिया था | घटना के बाद पुलिस ने इमरान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 498ए के तहत मामला दर्ज किया।
इमरानउल हक हैदराबाद में कट्टा के पास अमन नगर-बी भवानी नगर का रहवासी हैं। वह अपनी पत्नी नसीमा अख्तर को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था।
आरोपी ने दूसरी शादी भी कर रखी थी |उसकी दूसरी शादी के बाद, नसीमा के परिवार ने उसे आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था| इस वजह से उसे पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा था |
6 जनवरी 2019 को इमरान के बच्चे अपनी नानी के घर गए थे. उसने अपनी पत्नी नसीमा से उसके लिए रोटी बनाने को कहा इस पर नसीमा ने कहा कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है और वह वापस आकर उसके लिए खाना बनाएगी।
यह सुनकर इमरान नाराज हो गया|नसीम लौटकर रोटियाँ बनाने लगा। इस बीच, आरोपी उसे मारने के इरादे से अपने पास एक कैंची, एक हथौड़ा और एक पेचकस रखा हुआ था |
जब नसीमा उसे खाना देने आई तो इमरान ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच उसने उसकी गर्दन में कैंची घोंप दी। उसकी आंखों पर वार किया और सिर पर हथौड़े से वार किया|
अंत में, उसने उसके निजी अंग में एक पेचकस घुसा दिया और भाग गया। वह अपनी दूसरी पत्नी के घर गया और खून से सने अपने कपड़े बदले। अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है |
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