भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की मंजूरी दे दी है, इसके साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग में व्यवस्था कराने का आदेश दिया है|
कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। बता दें व्यास जी का तहखाना मस्जिद के नीचे है जिसमें अब से करीब 30 साल पहले से सन् 1993 से ही पूजा बंद थी।
वाराणसी जिला न्यायालय के द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कराएगा और गुरुवार को पूजा-पाठ के लिए पुजारी की नियुक्ति हो जाएगी |
इससे पहले तहखाना की साफ सफाई की जाएगी और वहां जो बैरिकेडिंग लगी हैं उन्हें हटाया जाएगा, तहखाने में पूजा की मंजूरी मिलने के बाद हिंदू पक्षकार सोहनलाल ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी जीत है।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में आने वाले सात दिनों के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी |
और वहां सभी को पूजा करने का अधिकार होगा और जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था करेगा, इसके साथ ही विष्णु शंकर ने कहा कि यह हमारी बहुत बड़ी जीत है।
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