महतारी वंदन योजना का जानिए कौन ले सकता है लाभ ? और किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ?

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : साय सरकार ने शनिवार को महतारी वंदना योजना के आवेदन पत्र भरने के लिए एक अधिसूचना जारी की। नोटिफिकेशन के मुताबिक महतारी वंदन योजना राज्य में 1 मार्च 2024 से लागू होगी. इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए आवेदक 5 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं|


कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। पहला क़िस्त भी मार्च में जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार से प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस कार्यक्रम का सीधा असर राज्य की 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार 410 महिला मतदाताओं पर पड़ेगा.

पहला क़िस्त लोकसभा से पहले आ जायेगा यानी लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पहली क़िस्त आ जाएगी | इस योजना के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी एवं विवाहित महिलाएं ही पात्र हैं। आम चुनाव की तरह ही बीजेपी नेता इस योजना से लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलने की बात कर रहे हैं.


फैसले के मुताबिक आवेदक की उम्र 21 साल होनी चाहिए. 1 जनवरी 2024 से महिला की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।

कार्यक्रम के लिए भुगतान आवेदक के आधार से जुड़े डीबीटी बैंक खाते में किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रमों और विभिन्न पेंशन प्रणालियों के तहत पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं पर अलग नियम लागू है |

यदि पेंशन राशि 1,000 रुपये से कम है, तो उन्हें केवल अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी महिला को 700 रुपये की पेंशन मिलती है, तो उसे केवल 300 रुपये अधिक दिए जाएंगे।

आवेदन 20 फरवरी तक, आपत्तियां 25 फरवरी तक जमा की जा सकेंगी।

महतारी वंदन योजना के अनुसार, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीकरण 5 फरवरी, 2024 से शुरू होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2024 है। अंतिम सूची 21 फरवरी, 2024 को प्रकाशित की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्तियां 21 से 25 फरवरी, 2024 तक जमा किया जा सकता है। 

यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची 1 मार्च 2024 को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। यह राशि इस महीने से पात्र महिलाओं को लाभ के लिए हस्तांतरित कर दी जाएगी।

इस योजना के तहत वे लोग पात्र नहीं हैं जिनके परिवार के सदस्य आयकर दाता हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों को भी बाहर रखा गया है जिनके परिवार के सदस्य सरकारी विभागों, निगमों, आयोगों, भारत सरकार के स्थानीय निकायों या राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं।

पूर्णकालिक, अस्थायी और (संविदा)अनुबंध पदों पर वर्ग 1, 2 और 3 के प्रबंधक और कर्मचारी पात्र नहीं हैं।  परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो, या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी बोर्ड, कंपनी या बोर्ड का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

योजना के तहत पात्र होने लगेंगे ये दस्तावेज

·        सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो

·        निवास प्रमाण पत्र

·        राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज

·        ·    विवाह का प्रमाण पत्र ( मैरिज सर्टिफिकेट )

पति        · पति व स्वयं का आधार कार्ड , पैन कार्ड 


     विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य होगा।

जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक देना अनिवार्य होगा।

पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति और स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र पेश करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

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