भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बिलासपुर. निलंबित IAS रानू साहू को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने जमानत के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। अब उसे जेल में ही रहना होगा |
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई 7 जनवरी को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. तत्संबंधी आदेश आज जारी किया गया। निलंबित आईएएस रानू साहू कोयला घोटाला मामले में जेल में हैं और उन्हें 22 जुलाई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में कोयला घोटाला मामले में आयकर विभाग ने पहली बार रानू साहू के सरकारी आवास, घर और दफ्तर पर छापेमारी की. इसके बाद इस मामले में ईडी ने रानू साहू के घर की तलाशी ली और उनसे लंबी पूछताछ की।
ईडी ने कथित कोयला घोटाले के लिए रानू साहू को दोषी ठहराया है जिसके कारण आईएएस को निलंबित करना पड़ा। रानू साहू जब कोरबा कलेक्टर थी तब उन्हें कोल लेवी मामले में संलिप्त पाया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी |
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