CG में बिना जानकारी के धर्मपरिवर्तन कर दुसरे धर्म में की गयी शादी को माना जायेगा अमान्य , धोखे से धर्मंतारण करवाया तो होगी 10 साल की सजा...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है. इसे छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया। यह जानकारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में दी. फिर अधिकारियों ने एक मसौदा तैयार किया|



यह बिल तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नया कानून लागू होने के बाद धर्मांतरण से पहले जानकारी देनी होगी। 

जिनमे 17 बिंदु शामिल है। मिडिया रिपोर्ट्स के पहेले विधानसभा में पेश करने से पहले इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे।

दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत जानकारी के साथ एक फॉर्म भरना होगा।

मसौदे के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति प्रलोभन, जबरदस्ती, शादी या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाया गया है तो धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा. आवेदन करने के बाद भी व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर एक और घोषणा पत्र भरना होगा। यह फॉर्म जिला कार्यालय में जमा करना होगा। 

आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन के प्रतिनिधि पुलिस से बदलाव का कारण पूछेंगे. मामला संदिग्ध पाए जाने पर पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसकी जांच के लिए उन्हें स्वयं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के समक्ष उपस्थित होना होगा. अगर कोई व्यक्ति आवेदन करने के बाद इस नियम का पालन नहीं करता है तो जिला प्रशासन के अधिकारी उसके आवेदन को अवैध घोषित कर सकते हैं|

 यदि धर्म परिवर्तन करने वाले के परिवार वालों को आपत्ति है तो वे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में जमानत नहीं हो सकेगी और सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी.

• किसी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने के अपराध में दोषी पाए जाने पर कम से कम दो साल की कैद और अधिकतम दस साल की सजा होगी। इसमें न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना भी है.

• अवैध सामूहिक धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर न्यूनतम जेल अवधि 3 और अधिकतम 10 वर्ष और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा।

• अदालत धर्मांतरण के पीड़ितों को 500,000 रुपये तक का मुआवजा मंजूर हो सकती है।

• विधेयक में कहा गया है कि यह साबित करने का भार कि धर्मांतरण गैरकानूनी नहीं है, धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति पर है।

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