भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :बलौदा बाजार(छ.ग) अपचारी बालक द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करके अपनी मां बुधरा भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई और अन्य आरोपी मुकेश उर्फ जगमोहन के साथ मिलकर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया|
थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार के अंतर्गत ग्राम पौंसरी का बहुचर्चित बलात्कार और हत्या के मामले में जिला कोर्ट के जज प्रशांत पाराशर ने पेक्सो एक्ट के तहत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक जिला एवं सत्र न्यायालय के अन्य जज समीर अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पौंसरी की निवासी एक अनुसूचित जाति की 7 साल बालिका 26 मई 2021 को अपने पड़ोसी के घर खेलने के लिए गई थी जब वह शाम तक वापस घर नहीं आई तब उसके परिवार वालो ने उसकी छानबीन की पर वो नहीं मिली।
दूसरे दिन बालिका का शव गांव के एक कुएं में मिला, शव को बाहर निकालकर देखा गया तो उसके दाहिने पैर में प्लास्टिक की रस्सी बंधी हुई थी, नाक से खून निकल रहा था और शव को देखकर लग रहा था कि बच्ची के साथ गलत काम करके उसकी हत्या की गई है।
पुलिस की छानबीन में यह पता चला कि अपचारी बालक द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करके मां बुधरा बाई के साथ मिलकर उसकी हत्या की गयी और अन्य आरोपी मुकेश के साथ मिलकर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया।
अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302, 376, 201, धारा 6, 10 पाक्सो एक्ट एवं 3 (2) (B) एसटी/एससीट एक्ट के तहत तीनों अपराधियों को उमर कैद की सजा सुनाई गई। आरोपियों के खिलाफ जारी की गई चार्ज सीट के द्वारा कोर्ट में 29 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया।
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