भिलाई में 10वी क्लास की छात्रा से दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई....

 भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई में घटित हुए 10वीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को अदालत ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई। बता दे की लड़की ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया |जिसके  बाद आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। 

अदालत ने आरोपी को दोषी पाया | और अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने आरोपी मो. साजिद अली को दोषी करार दिया गया. 5,000 रूपये जुर्माने भी लगाया गया। भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा लगाया जाएगा। 

मामले में शासन का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने किया. कसार ने बताया कि 16 दिसंबर 2022 को पीड़िता ने भिलाई-3 थाने में आरोपी मो. साजिद अली के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. 2022 में पीड़िता के भाई का एक्सीडेंट हो गया था.

इसलिए उसके दोस्त उसे देखने के लिए उसके घर आया करते थे| जिनमे आरोपी साजिद भी घर आया करता था| इसके बाद से पीड़िता से आरोपी की जान पहचान हुई| नंबर एक्सचेंज करने के बाद फोन पर बातचीत शुरू हुई. बाद में नजदीकियां बढ़ने पर उसके साथ संबन्ध बनाया और उसने पीड़िता का अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए|

 इसके बाद वह लड़की को अपनी निजी संपत्ति की तरह मानने लगा|। पीड़िता ने अन्य दोस्तों से बात करने से मना करने लगा |बावजूद इसके, आरोपी ने अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 तक पीड़िता का यौन शोषण किया।

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