CG ब्रेकिंग : सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण प्रमोशन मामले में हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जानिये क्या है...

 भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बिलासपुर, प्रमोशन में आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए राज्य सरकार के 2019 के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है|

कोर्ट ने पहले इस पर रोक लगा दी थी. पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और एन.के. की चंद्रवंशी की डीबी द्वारा की गयी| चैंबर ने अपने निर्णय से याचिका  निराकृत कर दी।

याचिकाकर्ता संतोष कुमार के वकील योगेश्वर शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पिछली सरकार ने आदेश लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों का पालन नहीं किया। 

इसमें कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग से जाति डेटा एकत्र किया जाना चाहिए| और केवल उन्हीं एससी/एसटी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हालाँकि, पिछली सरकार ने डेटा एकत्र नहीं किया था।

हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आरक्षण पर रोक के मुद्दे पर कोर्ट ने आरक्षण पर रोक के आदेश को संशोधित करने या रद्द करने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और एन.के. डीबी चंद्रवंशी ने खुद फैसला सुनाया था|

22 अक्टूबर, 2019 को राज्य सरकार ने राज्य में प्रमोशन आरक्षण की शुरुआत की। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रमोशन में आरक्षण का लाभ ग्रेड I से IV तक के कर्मचारियों को दिया जाएगा। 

इनमें से 13 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के अंतर्गत है और 32 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि यह आरक्षण  प्रथम श्रेणी पदों से उच्च वेतनमान वाले प्रथम श्रेणी पदों पर पदोन्नति के मामले में, द्वितीय श्रेणी पदों से प्रथम श्रेणी पदों पर पदोन्नति के मामले में और तृतीय श्रेणी पदों पर पदोन्नति के मामले में दिया जाएगा।

जबकि राज्य सरकार की इस अधिसूचना के खिलाफ याचिकाकर्ता संतोष कुमार ने वकील योगेश्वर शर्मा के माध्यम से इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की. राज्य सरकार के प्रमोशन आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में पहली जनहित याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरक्षण नियम के विपरीत है। राज्य सरकार के फैसले को पलटने की भी मांग की गई |

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