भिलाई : परिजनों के घर से बाहर जाते ही किशोरी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग , भिलाई एक चौंकाने वाले मामले में, एक किशोरी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसके घर में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने आरोपी राजन उर्फ राजेंद्र कुमार चंद्रवंशी को अधिकतम 10 साल की कारावास और 10,200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि भिलाई-3 थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय पीड़िता ने 24 दिसंबर 2022 को आरोपी राजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।पीड़िता ने बताया कि 18 दिसंबर को जब उसके पिता काम पर थे और भाई बाहर था|

शाम करीब 7 बजे आरोपी राजन अचानक उनके घर के आंगन में घुस आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस भयावह घटना के बाद, पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे कड़ी सजा सुनाई। इस फैसले से एक बार फिर यह संदेश गया है कि समाज में इस प्रकार के अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

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