भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छग ,बिलासपुर राज्य शासन ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि अब स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें 100 मीटर की दूरी पर ही खोली जा सकेंगी। पहले यह दूरी 50 मीटर थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद अगर किसी जगह पर नियम का उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब और चखना दुकानें नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही संचालित होंगी। इसके साथ ही हाईवे से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर शराब दुकानें लगाने के निर्देश का पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य शासन के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया।
हाईकोर्ट का स्वत: संज्ञान
हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों, खेल मैदान और अस्पताल के पास संचालित शराब दुकानों पर प्रकाशित खबरों का स्वत: संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य शासन और जिला प्रशासन से जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले में कुल 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकानें शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं।
जनता की आवाज़
स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास संचालित सरकारी शराब दुकानों का लगातार विरोध हो रहा है। समय-समय पर ऐसे स्थानों पर दुकानों को हटाने की मांग उठती रही है। आबकारी विभाग और कलेक्टर प्रशासन को भी आवेदन किया गया है, लेकिन जनता की मांग को अनसुना किया गया।
सुरक्षा की चिंता
स्कूल-कॉलेज के पास संचालित शराब दुकानों के कारण छात्र-छात्राओं और प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। खासकर महिलाओं और छात्राओं को अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शराब दुकानों के आसपास अक्सर मारपीट, गुंडागर्दी और छेड़खानी जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान कभी नहीं गया।
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इस प्रकार, राज्य शासन ने जनता की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे न केवल शराब की दुकानों की स्थिति सुधरेगी बल्कि समाज में सुरक्षा और व्यवस्था भी कायम रहेगी।

