भिलाई में IHSDP आवास योजना के तहत आबंटित घर को किराए पर देने और स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर हो सकता है आबंटन रद्द...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में IHSDP आवास योजना के अंतर्गत जवाहर नगर में आवास क्रमांक 3/31 का आबंटन रद्द कर दिया गया है। यह आवास स्व-उपयोग के लिए आबंटित किया गया था, लेकिन हितग्राही ने इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए दीवार तोड़कर दरवाजा खोल लिया था साथ ही किसी और को किराये पर दे दिया था| आबंटन के नियमों के अनुसार, आबंटित आवास का संरचना में कोई भी परिवर्तन व तोड़फोड़ नहीं किया जा सकता है |

आबंटन के नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आवास को केवल स्व-उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे किराए पर देने, बेचने, दान देने, या किसी भी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला चयन समिति की बैठक में, जो 20 फरवरी 2024 को हुई थी, इन नियमों का उल्लंघन करने वाले मकानधारी का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर मकान खाली करना होगा। मकान खाली न करने पर निगम द्वारा इसे सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, बुधवार को आम्रपाली में भी अवैध कब्जाधारियों पर निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अवैध कब्जाधारियों को स्वयं से मकान खाली करने की सलाह दी गई है, अन्यथा निगम की कार्यवाही में होने वाली किसी भी परेशानी के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। निगम ने पहले ही इस संबंध में सूचना दे दी है।

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