भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने और सुरक्षा में बाधा डालने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस अब ऐक्शन मोड में है और आरोपियों की पहचान के लिए विशेष कदम उठा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण
24 अगस्त 2024 की दोपहर, भिलाई के सिरसा गेट के पास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। ये प्रदर्शनकारी विशेष संप्रदाय के साथ हुए विवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इसी बीच जब पूर्व CM बघेल का काफिला वहां से गुजरा तब मामला और बिगड़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्की की।
पुलिस की कार्रवाई
घटना के तुरंत बाद, भूपेश बघेल के सुरक्षा अधिकारी प्लाटून कमांडर डामन सिंह देशमुख ने इसकी शिकायत भिलाई पुलिस से की। इसके बाद, पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मंगाया है। पुलिस ने डामन सिंह से वीडियो देखकर उन आरोपियों की पहचान करने के लिए कहा है, जिन्होंने इस घटना में दुर्व्यवहार किया था।
गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज
इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें धारा 126, 189 (2), और 221 शामिल हैं, जिनके तहत आरोपियों को कठोर सजा हो सकती है।
धारा 126 के तहत, किसी विदेशी राज्य के खिलाफ लूटपाट या उसकी योजना बनाने वाले व्यक्ति को 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। धारा 189 (2) के तहत, किसी लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी देने पर 1 से डेढ़ साल की सजा का प्रावधान है। धारा 221 के तहत आरोपी को न्यायालय से 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है।
प्रदर्शनकारियों की पहचान
पुलिस ने अब मामले की तह तक जाने के लिए डामन सिंह को वीडियो देखकर आरोपियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। पहचान के बाद पुलिस आरोपियों के नाम पंजीबद्ध करेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी।
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