भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग , विशेष न्यायालय ने किशोरी के साथ गैंग रेप के मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी राजकुमार यादव पर पांच नाबालिगों के साथ मिलकर किशोरी के साथ बलात्कार करने का आरोप था। अदालत ने राजकुमार यादव को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है और 5100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संगीता नवीन तिवारी की अदालत में यह मामला आया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी 2021 को पीड़िता की मां ने नेवई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के मुताबिक, पीड़िता की मां और पिता दोनों मजदूरी करते हैं और सुबह के समय अपने दोनों बच्चों को घर में छोड़कर काम पर निकल जाते थे। 25 फरवरी को जब पीड़िता नहाने के लिए डबरी जा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग ने उसे अपने घर बुलाया और झाडू लगाने का बहाना बनाया।
जब पीड़िता घर के अंदर गई, तो वहां राजकुमार यादव और अन्य पांच लोग पहले से मौजूद थे। सभी आरोपियों ने मिलकर पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद आरोपी को कड़ी सजा मिलने से समाज में न्याय की उम्मीद जगी है।
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