दुर्ग : प्रेमजाल में फंसाकर किशोरी से अनाचार, अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग , एक किशोरी से अनाचार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने आरोपी देवेंद्र सिंह को दोषी करार दिया और 10 वर्ष कारावास की सजा दी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।

प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता ने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार, उसकी देवेंद्र सिंह से तीन साल से जान-पहचान थी। देवेंद्र ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर 22 मई 2019 की रात को उसके घर की छत पर अनाचार किया। यह पहली बार नहीं था, आरोपी ने पहले भी दो बार उसके साथ ऐसा किया था। घटना की जानकारी जब परिजनों को मिली, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया और 18 जुलाई को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने देवेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376(2) (ढ) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इस मामले में न्यायालय के इस फैसले ने न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका को एक बार फिर से साबित किया है।

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