भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग में ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान डीजे के उपयोग को लेकर दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों डीजे संचालकों को उनके वाहनों सहित हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
इससे पहले, दुर्ग पुलिस ने शांति समिति, वार्ड पार्षदों, गणेश समिति और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट और जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी थी। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चलित वाहनों में डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा।
घटना 16 सितंबर 2024 की है, जब मोहम्मद अशरफ शरीफ, निवासी भोईपारा दुर्ग, ने रामनगर दुर्ग में अपने वाहन में डीजे बजाया। दुर्ग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डीजे को बंद कराया और वाहन क्रमांक CG 07 CA 8357 सहित उपकरणों को जब्त कर लिया।
इसी प्रकार, वसीम खान, निवासी संतोषी नगर रायपुर, ने जामा मस्जिद दुर्ग के पास अपने वाहन में डीजे बजाया। पुलिस ने उनका डीजे भी बंद कर वाहन क्रमांक CG 04 MF 9240 को जब्त कर लिया। दोनों मामलों में धारा 04, 05, 15 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(1ए), 66/192A(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसके साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डीजे के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रकार की अवज्ञा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दुर्ग पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए जनता को यह संदेश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रम में कानून का पालन करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद यदि किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, तो पुलिस सख्त कदम उठाएगी।
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