भिलाई में अवैध तम्बाकू युक्त गुटखा फैक्ट्री का पर्दाफाश: मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार, संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई: प्रतिबंधित तम्बाकू युक्त गुटखा निर्माण में लिप्त एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद खान और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह छापेमारी 2 अक्टूबर को ग्राम उमदा स्थित एक अवैध फैक्ट्री में की गई, जहाँ बड़ी मात्रा में तम्बाकू युक्त गुटखा तैयार और भंडारित किया जा रहा था। आरोपी साजिद खान पहले भी इसी प्रकार के अवैध धंधों में शामिल पाया जा चुका है, लेकिन इस बार वह पुलिस से बचने के लिए 8 दिनों तक फरार था।

पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में अवैध रूप से तैयार गुटखा विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा था। छापेमारी के दौरान मौके से 60 बोरी गुटखा से भरा एक चार पहिया वाहन और 20 अतिरिक्त बोरी गुटखा जब्त किया गया। 

साथ ही, गुटखा निर्माण में प्रयुक्त मशीनें, तम्बाकू, सुपारी, कत्था, और अन्य पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई। इस गुटखे के रैपर्स पर न तो तम्बाकू सेवन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की चेतावनी थी और न ही किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज पाया गया।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद बिस्मिल्लाह खान ने बताया कि यह फैक्ट्री साजिद खान की है, और उसके निर्देशों पर ही संचालन हो रहा था। फैक्ट्री के प्रबंधन में राम भजन कैवर्त और राजेंद्र पंडा की भी अहम भूमिका रही, जिनमें से राम भजन मजदूरों को लाने और उनकी देखरेख का काम करता था, जबकि राजेंद्र अवैध गुटखा को बालोद, धमतरी और कांकेर जैसे जिलों में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था।

पुलिस ने साजिद खान और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 270, 111 बीएनएस, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, और 63 के तहत कार्यवाही की है।

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