भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग , छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हाल ही में सभी बसों का किराया तय किया है, जिससे बस संचालकों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अब बस स्टैंड और प्रमुख चौक-चौराहों पर किराया सूची चस्पा की जा रही है, जिससे यात्रियों को यह जानकारी मिल सके कि उन्हें तय दूरी के हिसाब से कितना किराया देना है। दुर्ग के आरटीओ एसएल लकड़ा ने जानकारी दी कि यदि कोई बस संचालक तय दर से अधिक किराया लेता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
किराया निर्धारण का आधार
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। किराया दूरी के अनुसार तय किया गया है। उदाहरण के लिए, साधारण बस सेवा में पहले 5 किलोमीटर के लिए 7.50 रुपए किराया होगा और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 1.25 रुपए अतिरिक्त लिए जाएंगे। इसी प्रकार, डीलक्स बस सेवा के लिए 5 किलोमीटर पर 7.50 रुपए और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 1.63 रुपए किराया तय किया गया है।
रात में किराये में बढ़ोतरी
रात के समय साधारण बस का किराया 10 प्रतिशत अधिक होगा, जबकि डीलक्स बसों और डीलक्स स्लीपर कोच के किराये में प्रति किलोमीटर कुछ अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जाएगा। एसी बसों के लिए भी किराया अलग-अलग श्रेणियों में तय किया गया है।
सीनियर सिटिजन और दिव्यांगों को राहत
परिवहन विभाग ने सीनियर सिटिजन और दिव्यांग यात्रियों के लिए छूट का प्रावधान भी रखा है। सभी बस संचालकों को इन नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई बस संचालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत का प्रावधान
अगर कोई यात्री यह महसूस करता है कि उससे तय से अधिक किराया वसूला जा रहा है, तो वह परिवहन विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकता है। विभागीय अधिकारी मामले की जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर बस संचालक के खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे।इस कदम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे अपने सफर के दौरान मनमाना किराया देने से बच सकेंगे।
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