CG : लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका की प्रेमी ने की हत्या फिर लाश को 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया , 11 महीने बाद महिला का नर कंकाल बरामद , आरोपी गिरफ्तार...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :छग , सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 35 वर्षीय महिला की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी और शव को जंगल में दफना दिया। करीब 11 महीने बाद यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जांच तेज की।  

पीड़िता और संदिग्ध संबंधों की कहानी

झिंगादोहर गांव की सीमा पंडो एक शादीशुदा महिला थी, जो अपने पति और बच्चों को छोड़कर मायके में रहने लगी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात 48 वर्षीय चंद्रिका राजवाड़े से हुई। 2017 से दोनों ने लिव-इन में रहना शुरू किया। लेकिन इस रिश्ते में दरार तब आई जब सीमा पर अवैध संबंधों का आरोप लगने लगा।  आरोपी का कहना है की सीमा का अन्य लोगो के साथ भी अवैध संबंध था |

गुमशुदगी से लेकर हत्या तक की दास्तान

सीमा पंडो 21 जनवरी 2024 से लापता थी। उसके पिता, सोहरलाल पंडो, ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। सीमा के पिता भी छह महीने पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए, जिससे मामला और उलझ गया।  

संदिग्ध परिस्थितियों में खुलासा

पंडो जनजाति के सदस्यों ने कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच के लिए शिकायत दी। पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की, तो सीमा के प्रेमी चंद्रिका राजवाड़े पर शक गहरा हुआ। पूछताछ में उसने कबूल किया कि अवैध संबंधों के शक के चलते उसने सीमा की हत्या कर दी।  

हत्या का तरीका

आरोपी चंद्रिका ने बताया कि 21 जनवरी को दोनों के बीच अवैध संबंधों को लेकर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर उसने लाठी से सीमा के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराध को छिपाने के लिए उसने झांपी नाले के पास 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को दफना दिया। हत्या के सबूत मिटाने के लिए उसने सीमा के कपड़ों को भी जला दिया।  

कंकाल की बरामदगी और पहचान

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में सोनगरा जंगल से कंकाल बरामद किया। सीमा की मां इंद्रमणि ने कंकाल पर मौजूद माला से उसकी पहचान की। इसके बाद परिवार ने विधिवत अंतिम संस्कार किया।  

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी चंद्रिका राजवाड़े के खिलाफ हत्या (धारा 302) और साक्ष्य मिटाने (धारा 201) का मामला दर्ज किया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।  

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