भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में HIV पीड़ितों, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की यात्री बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ देने का ऐलान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को प्रमाण पत्र दिखाने पर बस यात्रा में 50% किराए की रियायत मिलेगी।
1. HIV पीड़ितों को किसी भी यात्री बस में यात्रा के दौरान पूरा किराया माफ होगा।
2. दृष्टिहीन और दोनों पैरों से दिव्यांग यात्रियों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
3. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगे।
4. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को प्रमाण पत्र दिखाने पर 50% किराए में छूट का लाभ मिलेगा।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है कि बसों में निर्धारित किराये की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। हाल ही में किराया दर से अधिक वसूली करने वाले 349 यात्री वाहनों पर चालान की कार्यवाही की गई, जिससे कुल 4,47,800/- रुपये का शुल्क वसूला गया।
राज्य परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी यात्री से अधिक किराया वसूल किया जाता है, तो ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही, जिन वर्गों को किराया में छूट दी गई है, उन पर बस कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह पालन करने का भी निर्देश है।
यदि किसी भी यात्री को निर्धारित छूट नहीं दी जाती है, या अधिक किराया वसूला जाता है, तो वह संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।
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