भिलाई नगर निगम की सख्ती : चाइनीज और नायलॉन डोर बेचने पर कड़ी कार्रवाई: जेल और जुर्माने का खतरा भिलाई , करीब 12 व्यापारियों पर 9,800 रूपये का जुर्माना वसूला.....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई ,  छत्तीसगढ़ शासन ने पर्यावरण, इंसानों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए चाइनीज मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत भिलाई नगर निगम ने भी सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में इस प्रतिबंधित धागे की बिक्री, भंडारण या उपयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती है।  

कार्रवाई का पहला दिन: व्यापारियों पर जुर्माना  

आदेश जारी होते ही नगर निगम की टीम ने बाजारों में निरीक्षण शुरू कर दिया। पहले ही दिन करीब 12 व्यापारियों पर कार्रवाई की गई और रूपये 9,800 का जुर्माना वसूला गया। निगम अधिकारियों ने बताया कि चाइनीज मांझा न केवल पक्षियों और इंसानों के लिए खतरनाक है, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता है।  

प्रतिबंध के बावजूद जारी है बिक्री  

शहर के कई बाजारों में अब भी चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है। निगम टीम ने जोन 1, 2 और 3 के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया, जिसमें कई दुकानों पर यह प्रतिबंधित मांझा और इंडस्ट्रियल धागा पाया गया। इनमें फरीद पतंग फैक्ट्री, सुलझमी जनरल स्टोर, ताज पतंग सेंटर, और सुरेश किराना जैसी दुकानें शामिल हैं। निगम ने इन दुकानों से मांझा जब्त कर व्यापारियों को कड़ी चेतावनी दी है।  

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?  

अधिकारियों के अनुसार, चाइनीज मांझा से कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। यह मांझा मजबूत और धारदार होने के कारण पक्षियों के पंखों को काट देता है और इंसानों को भी गंभीर चोट पहुंचा सकता है। कई मामलों में यह बिजली के तारों में उलझकर हादसों का कारण भी बनता है। पर्यावरण और जनहित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।  

जन जागरूकता की अपील  

नगर निगम ने व्यापारियों और जनता से अपील की है कि चाइनीज मांझा न खरीदें और न ही बेचें। यदि किसी को इसका उपयोग करते देखा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण और जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की उम्मीद की जा रही है।  

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