भिलाई :तेज रफ्तार स्कार्पियो की टक्कर से घायल स्कूटी सवार की मौत, 5 दिन तक जिन्दगी और मौत से जूझने के बाद तोड़ दिया दम , आरोपी चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खोजबीन जारी...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में 28 नवंबर को हुई एक भयानक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार सुभाष शर्मा की मौत हो गई। सुभाष शर्मा को गंभीर चोटें आईं थीं, जिन्हें 5 दिन तक अस्पताल में इलाज जारी रहा, लेकिन 2 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इस घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें स्कार्पियो की तेज रफ्तार और दुर्घटना के बाद चालक का फरार होना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, 28 नवंबर को सुबह 5:09 बजे एक स्कार्पियो चालक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी 200 मीटर तक घिसटती हुई सड़क के किनारे स्थित मंदिर की दीवार से टकरा गई। 

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इस हादसे के बाद आरोपी स्कार्पियो चालक न केवल दुर्घटनास्थल से फरार हो गया, बल्कि उसने घायल सुभाष शर्मा के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। घटना के बाद, पास में मौजूद लोगों ने घायल को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया और 112 नंबर पर फोन किया। पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद छावनी पुलिस मौके पर पहुंची। 

घायल की पहचान सुभाष शर्मा (55 वर्ष), निवासी डायमंड फर्नीचर, छावनी चौक भिलाई के रूप में हुई। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां 2 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। 

सुभाष शर्मा के दामाद अमरेंद्र ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोपी ने जानबूझकर स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद गाड़ी को उस पर चढ़ा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आरोपी दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल ले जाता, तो शायद सुभाष शर्मा की जान बच सकती थी।

इस मामले में छावनी पुलिस ने अब तक गाड़ी की पहचान करने के लिए महिंद्रा शोरूम और सर्विस सेंटर तक पूछताछ की है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि क्षेत्र में कितनी स्कार्पियो गाड़ियां हैं। छावनी पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही आरोपी वाहन की पहचान कर लेंगे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी स्वयं थाने में सरेंडर करता है तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वह खुद सामने नहीं आता और पुलिस उसे पकड़ती है तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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