भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : फर्जी धमकी कॉल्स और अफवाहों से उड्डयन क्षेत्र में उत्पन्न हो रही समस्याओं को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कठोर कदम उठाए हैं। अब हवाई जहाज या एयरपोर्ट को धमकी देने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उन्हें 'नो फ्लाई लिस्ट' में भी डाल दिया जाएगा।
कठोर जुर्माने का प्रावधान
व्यक्तिगत जुर्माना:
फर्जी कॉल या धमकी देने पर व्यक्ति पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
संगठन पर जुर्माना:
अगर किसी संगठन को फर्जी धमकियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
नियमों में हुआ संशोधन
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में विमान (सुरक्षा) नियम 2023 में संशोधन किया है। ये कदम इस साल मिली हजारों फर्जी धमकियों के बाद उठाया गया, जिससे न केवल यात्रियों को असुविधा हुई बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ा।
9 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत इन नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार:
नियम 29A:
महानिदेशक (BCAS) को अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति को विमान में प्रवेश से रोक सकते हैं, यदि ऐसा करना सुरक्षा के हित में आवश्यक हो। यह आदेश लिखित रूप में जारी किया जाएगा।
नियम 30A:
किसी भी प्रकार की झूठी सूचना फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसी हरकतें, जो नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को खतरे में डालें, अब दंडनीय होंगी।
बढ़ती फर्जी धमकियों की समस्या
2024 में फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की 1,000 से अधिक धमकियां दी गईं। इनमें से अधिकांश कॉल और मैसेज फर्जी (हॉक्स) पाए गए। इन धमकियों के चलते यात्रियों को असुविधा और देरी का सामना करना पड़ा। साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों को अनावश्यक जांच और सतर्कता बरतनी पड़ी।
सुरक्षा को प्राथमिकता
फर्जी धमकियों से बचाव और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने यह सख्त निर्णय लिया है। यह कदम न केवल अफवाह फैलाने वालों पर रोक लगाएगा, बल्कि नागरिकों में सुरक्षा के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि झूठी जानकारी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कदम से हवाई यात्रा और एयरपोर्ट संचालन दोनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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