CG : परिवार के झगड़े में निर्दयता की हदे पार , भाई की पत्नी और 5 माह की मासूम को जिंदा जलाया , अदालत ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) एक दिल दहला देने वाले घटना क्रम में भाटापारा के अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में कठोर फैसला सुनाया है। आरोपी जेठ धनीराम कौशल और देवर दीपक कौशल को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह मामला सामान्य पारिवारिक विवाद के कारण निर्दोष महिला और उसकी मासूम बच्ची की नृशंस हत्या से जुड़ा है।

घटना की पृष्ठभूमि: घरेलू विवाद बना जानलेवा  

घटना 12 जून 2020 की है, जब सुहेला थाना क्षेत्र के करेली गांव में पीड़िता किरण कोसले अपने पति और दो बच्चों के साथ परिवार से अलग रहती थी। उस दिन किरन का पति तिलक कुछ सामान लेने किराना दुकान गया था, जबकि वह अपनी 5 महीने की बेटी के साथ घर पर अकेली थी।  

इसी दौरान आरोपी जेठ धनीराम और देवर दीपक ने पारिवारिक झगड़े के चलते अचानक घर में घुसकर मिट्टी का तेल छिड़ककर किरन और उसकी मासूम बच्ची को आग के हवाले कर दिया। जलने की हृदयविदारक चीखों के बीच दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।  

मौत से पहले बयान बना निर्णायक सबूत

घटना के बाद जब तिलक दुकान से लौटा तो उसने घर को जलता हुआ पाया। तिलक ने तुरंत आग बुझाई और किरन तथा उसकी बेटी को सुहेला अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल के डॉक्टरों ने घटना की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पुलिस को वीडियो संदेश भेजा। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया और घटना की गहन जांच शुरू कर दी।  

हालांकि, उपचार के दौरान किरन और उसकी मासूम बेटी को बचाया नहीं जा सका। राजधानी रायपुर के डी.के.एस अस्पताल में दोनों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद यह मामला हत्या में तब्दील हो गया।  

अदालत का फैसला: अपराध और सजा का मापदंड  

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने धनीराम कौशल और दीपक कौशल को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।  

यह मामला घरेलू विवादों के अंधेरे में छिपे हिंसा के क्रूर चेहरे को सामने लाता है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय तो मिला ही, साथ ही यह एक कड़ा संदेश भी देता है कि निर्दोषों पर अत्याचार करने वालों को कानून के शिकंजे से बचना असंभव है।  


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर join करे| 

https://chat.whatsapp.com/Gicw5el8wSW5GJMECLqkUI