बॉयफ्रेंड से संबंध ख़त्म करने प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम , प्रेमी को दे दी मौत , युवक के घरवालो ने कातिल प्रेमिका के लिए मांगी फांसी की सजा...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : केरल के तिरुवनंतपुरम जिले का यह मामला एक ऐसी प्रेम कहानी है, जो प्यार और विश्वास की परिभाषा पर सवाल खड़े करता है। नेय्याट्टिनकारा की सेशन कोर्ट ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को उसके प्रेमी शेरोन राज की हत्या का दोषी पाया है। अभियोजन पक्ष ने ग्रीष्मा के लिए मौत की सजा की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि इस घटना ने समाज में प्यार और रिश्तों के प्रति विश्वास को हिला दिया है।


कैसे पनपा ये रिश्ता और कैसे बना यह साजिश का कारण?

कन्याकुमारी की रहने वाली ग्रीष्मा और तिरुवनंतपुरम के शेरोन 2021 में दोस्त बने थे। उस समय ग्रीष्मा इंग्लिश ग्रैजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और शेरोन अपने ग्रैजुएशन के अंतिम वर्ष में था। दोनों का रिश्ता समय के साथ गहराता गया। लेकिन, 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक मिलिट्री ऑफिसर से तय कर दी, और ग्रीष्मा ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शादी के लिए सहमति के बावजूद, ग्रीष्मा ने शेरोन के साथ संबंध नहीं तोड़ा। जैसे-जैसे शादी की तारीख नजदीक आती गई, ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया।

साजिश की शुरुआत: एक खतरनाक प्लान

जांच के दौरान पता चला कि ग्रीष्मा ने ऑनलाइन सर्च किया कि पेनकिलर और अन्य जहरीले पदार्थों का शरीर पर क्या असर होता है। उसने कई बार शेरोन को जहर देने की कोशिश की।

पहले उसने पानी और जूस में पेनकिलर मिलाकर शेरोन को पिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद उसने अपनी योजना को और भी खतरनाक बना दिया।

14 अक्टूबर 2022: आखिरी चाल

अपनी शादी से एक महीने पहले, ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसे आयुर्वेदिक ड्रिंक पिलाया। इस ड्रिंक में उसने एक जहरीला हर्बिसाइड मिलाया था। कड़वे स्वाद के कारण शेरोन को शक नहीं हुआ।

ड्रिंक पीने के कुछ घंटों बाद शेरोन को बेचैनी और उल्टियां होने लगीं। 11 दिनों तक इलाज के बावजूद, 25 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। मरने से पहले शेरोन ने अपने एक दोस्त से कहा कि ग्रीष्मा ने उसे धोखा दिया है।

जांच और गिरफ्तारी

मौत के बाद शेरोन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पूछताछ के दौरान ग्रीष्मा ने स्वीकार किया कि वह शेरोन से अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। उसने बताया कि शेरोन के पास उनकी इंटिमेट तस्वीरें थीं, और उसे डर था कि वह उन्हें ग्रीष्मा के होने वाले पति के साथ शेयर कर देगा।

ग्रीष्मा, उसकी मां सिंधु, और चाचा निर्मलकुमारन नायर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष की दलील और सजा की मांग

अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि इस घटना ने समाज में प्यार और रिश्तों के प्रति लोगों का विश्वास तोड़ दिया है। दूसरी ओर, ग्रीष्मा के वकील ने उसकी उम्र, शैक्षिक पृष्ठभूमि, और माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी की अपील की।

क्या यह न्याय की जीत होगी या दया की गुहार?

20 जनवरी 2025 को कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगी। यह देखना होगा कि अदालत ग्रीष्मा के कृत्य को किस प्रकार देखती है—एक प्रेम कहानी का दुखद अंत या एक खतरनाक साजिश।

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