भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। इसके तहत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश के मुताबिक, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
लाउडस्पीकर से शांति और जनजीवन पर प्रभाव
चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों द्वारा लाउडस्पीकर का अतिरेक उपयोग न केवल शांति भंग करता है, बल्कि जनजीवन को भी प्रभावित करता है। खासकर, विद्यार्थियों, रोगियों और बुजुर्गों को इसकी तेज आवाज से अत्यधिक परेशानी होती है। इस कारण लाउडस्पीकर का विवेकपूर्ण और समय सीमा के भीतर उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
लाउडस्पीकर उपयोग के लिए निर्धारित नियम
1. समय सीमा
चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग केवल प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है।
2. अनुमति अनिवार्य:
लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा।
3. संवेदनशील स्थलों पर प्रतिबंध
शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत, बैंक, डाकघर और दूरभाष केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर के उपयोग से संबंधित इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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