सो रही 7 महीने की बच्ची का अपहरण कर किया रेप फिर की हत्या की कोशिश , कोर्ट ने हैवान को सुनाई फांसी की सजा...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : कोलकाता में एक 37 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 7 महीने की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और बाद में उसकी हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया था। अदालत ने इस घिनौने अपराध को जघन्य करार देते हुए दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मंगलवार को कोलकाता की बैंकशाल की विशेष पोस्को कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई, जबकि सोमवार को उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था।

अदालत ने इस मामले को ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ अपराध की श्रेणी में रखते हुए कहा कि न्याय की दृष्टि से अधिकतम सजा ही उपयुक्त होगी। अभियोजन पक्ष ने भी यह दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

सिर्फ 75 दिनों में सुनाया गया फैसला

यह भयावह घटना कोलकाता के बड़तल्ला इलाके में 30 नवंबर 2024 को घटी, जब आरोपी राजीव घोष ने बच्ची को अगवा कर इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने उसे 5 दिसंबर को झाड़ग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर से गिरफ्तार किया था। उसी दिन उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने 30 दिसंबर को इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की और जल्द ही पूरक चार्जशीट भी प्रस्तुत कर दी। मात्र 75 दिनों में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुनाई।

पश्चिम बंगाल में छह महीने में सातवीं फांसी की सजा

सूत्रों के अनुसार, बच्ची का अब भी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले छह महीनों के भीतर पश्चिम बंगाल में अदालत द्वारा सात दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है।

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करे |

https://chat.whatsapp.com/DxkU0yCFLtG00Zc81OA1yV