दुर्ग-भिलाई में शराब दुकाने कल रहेंगी बंद : मतगणना दिवस पर प्रतिबंध सुबह 9 बजे से मतगणना समाप्त होने तक रहेगा प्रभावी...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने नगर पालिका आम/उप निर्वाचन 2025 के तहत 15 फरवरी 2025 को होने वाली मतगणना के अवसर पर शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध सुबह 9 बजे से मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मतगणना केंद्रों से लगे नगर पालिकाओं के सभी वार्डों में स्थित देशी एवं विदेशी शराब की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3, एफ.एल.-5, एफ.एल.-5 (क) की बिक्री पर रोक रहेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भिलाई चरोदा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, भिलाई-3 में एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) और एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) निषिद्ध रहेंगे। इसी तरह, अमलेश्वर स्थित स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुम्हारी के वार्ड 14 में सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), अहिवारा के नंदिनी नगर वार्ड क्रमांक 11 स्थित रीक्रिएशन क्लब में सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) और एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) बंद रहेंगे।

धमधा के वार्ड क्रमांक 01 में स्थित स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निकट सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता) और एफ.एल.-1 (ख-अहाता) पर रोक रहेगी। पाटन से सटे क्षेत्र में सी.एस.-2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ) और एफ.एल.-1 (ख-अहाता) बंद रहेंगे।

इसके अलावा, उतई से सटे क्षेत्र में सी.एस.-2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ) और एफ.एल.-2 (ग-अहाता) को भी प्रतिबंधित किया गया है। दुर्ग में पोटिया रोड, डिपारपारा, गंजपारा, मधुबन बोरसी रोड जैसे स्थानों पर सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) और एफ.एल.-3 को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, जिले के अन्य क्षेत्रों की शराब दुकानें एवं अन्य अनुज्ञप्तियां पूर्ववत संचालित रहेंगी। आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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