भिलाई पावर हाउस क्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री पर सख्त प्रतिबंध: प्रशासन ने आदेश किया जारी , इस मार्ग में रहेगा प्रतिबंध...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :भिलाई टाउनशिप से होकर छावनी चौक और एसीसी चौक जाने वाले मार्ग पर अब भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक इस मार्ग पर किसी भी बड़े वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

गौरतलब है कि भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 1 से फ्लाईओवर ब्रिज होते हुए नंदिनी रोड तक भारी वाहन लगातार चलते रहते थे। खासकर सुबह और रात के वक्त इस वजह से जाम की स्थिति बनती थी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता था। इसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने छावनी एसडीएम को इस मार्ग पर नो एंट्री लागू करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर के आदेश के बाद न्यायालय अनुभागीय अधिकारी, छावनी भिलाई ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक नंदिनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक तक कोई भी रेत, गिट्टी या अन्य सामान लेकर आने वाला भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऐसे वाहनों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी।

सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की पहल

नंदिनी रोड पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती रही हैं। एक साल पहले इसी मार्ग पर एक स्कूटर सवार तेज गति से जा रहे ट्रक के पीछे घुस गया था, जिससे 31 वर्षीय शिवा साहू, निवासी छावनी भिलाई, की मौके पर ही मौत हो गई थी।

इसी तरह, तीन दिन पहले बालू से भरा एक हाइवा तेज रफ्तार में चलते हुए छावनी सीएसपी कार्यालय के पास फ्लाईओवर ब्रिज पर बीएसपी कर्मी को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर ब्रिज के डिवाइडर में लगे पोल से टकरा गया। इस हादसे में चालक ट्रक के केबिन में घंटों फंसा रहा, जिसे बाद में केबिन काटकर बाहर निकाला गया और उसकी जान बचाई गई।

प्रशासन के इस निर्णय से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है।

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