CG : चुनावी खर्च में खान-पान से संबंधित दरें तय : चाय, कॉफी और पोहे की कीमतों पर प्रत्याशियों की उलझन....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रचार गतिविधियों को तेज कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। अगर कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आयोग ने खान-पान से संबंधित दरें भी तय कर दी हैं, जिससे प्रत्याशी असमंजस में हैं और अपने खर्च को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। सोशल मीडिया इस बार प्रचार का अहम साधन बनकर उभरा है। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने एक कप चाय की कीमत 12 रुपए तय की है, जबकि बाजार में आमतौर पर यह 10 रुपए तक मिलती है। इसी तरह, कॉफी जिसकी कीमत बाजार में 20 से 30 रुपए तक होती है, आयोग ने उसका मूल्य 15 रुपए निर्धारित किया है। पोहे की एक प्लेट की कीमत 15 रुपए तय की गई है। प्रत्याशी इस निर्धारण को लेकर असमंजस में हैं।

सोशल मीडिया में दिख रहा चुनावी जोश  

चुनाव आयोग के मुताबिक, साधारण भोजन की थाली का मूल्य 120 रुपए और विशेष थाली की कीमत 200 रुपए निर्धारित की गई है। केसर लस्सी का मूल्य 30 रुपए प्रति गिलास और शरबत की दर 15 रुपए प्रति गिलास तय की गई है। चूंकि इन दरों और बाजार मूल्यों में भिन्नता है, इसलिए प्रत्याशी अपने खर्चों को सोच-समझकर कर रहे हैं। इस बार चुनाव प्रचार में डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग हो रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा  

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगर निगमों में महापौर प्रत्याशी 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जबकि 3-5 लाख आबादी वाले नगर निगमों में यह सीमा 20 लाख रुपए है। 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में प्रत्याशी 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।

नगर पालिका चुनाव में 50 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जबकि 50 हजार से कम आबादी वाली नगर पालिकाओं में यह सीमा 8 लाख रुपए रखी गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए यह सीमा 6 लाख रुपए तय की गई है। पार्षदों के लिए भी खर्च की सीमा तय की गई है। 3 लाख या अधिक आबादी वाले नगर निगमों में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।

मतदान और परिणाम की तिथियां  

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा और परिणाम 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से होंगे। प्रमुख 10 नगर निगमों में चुनाव कराए जाएंगे, जिनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को कराए जाएंगे। इनके नतीजे क्रमशः 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों के अंतर्गत प्रदेश में 433 जिला पंचायत सदस्य, 2,973 जनपद पंचायत सदस्य, 11,672 ग्राम पंचायत सरपंच और 1,60,180 ग्राम पंचायत पंच का चयन किया जाएगा। पंचायत चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर से संपन्न होंगे।


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