भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता की सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक नया कानून लाने की तैयारी में है। इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम का संभावित नाम सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम हो सकता है।
सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
इस कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत हर सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू करने से पहले व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुराने प्रतिष्ठानों को भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा।
30 दिन की रिकॉर्डिंग रखना जरूरी
प्रस्तावित कानून के अनुसार, सभी प्रतिष्ठानों को अपनी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। यदि पुलिस सुरक्षा कारणों से इन रिकॉर्डिंग्स को देखना चाहेगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा।
100 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर भी सीसीटीवी जरूरी
ड्राफ्ट में यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे सभी स्थान जहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं या हो सकते हैं, वहां भी सीसीटीवी लगाना आवश्यक होगा। इसमें शादी घर, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मॉल, कॉलेज, स्कूल, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं।
राज्य में एक साथ होगा कानून लागू
यह कानून पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं लाया जाएगा, बल्कि सीधे पूरे राज्य में एक साथ लागू किया जाएगा। साथ ही, भविष्य में जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जा सकेगा। कानून का मसौदा तैयार होने के बाद इसे विधि विभाग के पास भेजा जाएगा। निर्भया कांड के बाद सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की सिफारिश की गई थी, जिसे अब छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है।
अन्य राज्यों में भी लागू है ऐसा कानून
देश के छह राज्यों में इसी तरह के कानून अलग-अलग प्रारूप में पहले से लागू हैं। आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, असम, गुजरात, बिहार और कर्नाटक में इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद है। इसके अलावा, इंदौर (मध्यप्रदेश), तमिलनाडु के शहरी निकायों और नवी मुंबई में स्थानीय स्तर पर सीसीटीवी लगाने के अलग-अलग नियम लागू हैं।
सुरक्षा को प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, "लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया कानून लाया जा रहा है। फिलहाल कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और 30 दिनों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।"
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