भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला अधिवक्ता फैजान खान द्वारा विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी जैसे भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दर्ज कराया गया है। आरोप लगाया गया है कि बतौर सेलिब्रिटी, शाहरुख खान ऐसे विज्ञापनों में शामिल होकर देश के युवाओं और बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे वे कैंसर और गरीबी जैसी गंभीर समस्याओं की ओर बढ़ सकते हैं।
शाहरुख खान समेत कई बड़ी कंपनियों पर भी केस दर्ज
इस केस में केवल शाहरुख खान ही नहीं, बल्कि कई अन्य बड़ी कंपनियों को भी शामिल किया गया है। इनमें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, एम्स लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला) और हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए23 रमी) के नाम शामिल हैं। अधिवक्ता फैजान खान ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों द्वारा प्रसारित विज्ञापन युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका मानना है कि इन विज्ञापनों के कारण लोग गुमराह हो सकते हैं और इससे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
अदालत ने लिया तत्काल संज्ञान
इस केस में रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर की अदालत ने अधिवक्ता फैजान खान और विराट वर्मा की दलीलों को सुनने के बाद तुरंत संज्ञान लिया। मामला सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत दर्ज किया गया है। न्यायालय ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। इस मुकदमे में मानहानि, उपभोक्ता अधिकारों का हनन, बौद्धिक संपत्ति और अन्य सिविल उल्लंघनों से जुड़े आरोप शामिल किए गए हैं।
अधिवक्ता विराट वर्मा ने इस मामले पर कहा कि शाहरुख खान को यह समझना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए विज्ञापनों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार, ऐसे प्रचार से कैंसर और गरीबी जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है, जिससे बचाव जरूरी है।
वहीं, अधिवक्ता फैजान खान, जो इस मामले के वादी हैं, ने इस कानूनी कदम को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला उन लाखों लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास है, जो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका इस मामले में निष्पक्ष और उचित निर्णय देगी।
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