निवास प्रमाण पत्र क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज़ होता है जो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या स्थान का स्थायी निवासी है।
यह प्रमाण पत्र स्कूल/कॉलेज एडमिशन, सरकारी नौकरी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज़ों के लिए अनिवार्य होता है।
🔷 छत्तीसगढ़ में निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया (2025 अपडेटेड)
अब छत्तीसगढ़ में निवास प्रमाण पत्र बनवाना काफी आसान हो गया है। सरकार ने इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध कराया है।
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छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट पर जाएं – https://edistrict.cgstate.gov.in/
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e-District Login पर क्लिक करें और पंजीयन करें।
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लॉगिन करने के बाद "निवास प्रमाण पत्र" सेवा का चयन करें।
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मांगी गई जानकारी भरें – नाम, पता, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि आदि।
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सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (PDF में 100–200 KB साइज़ तक)।
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आवेदन सबमिट करें और रसीद को डाउनलोड कर लें।
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7–10 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
✅ ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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अपने नजदीकी CSC (जन सेवा केंद्र) या तहसील कार्यालय जाएं।
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आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
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एक रसीद दी जाएगी, जिससे बाद में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
🔷 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required):
निवास प्रमाण पत्र के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:
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✅ आधार कार्ड
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✅ राशन कार्ड / वोटर आईडी
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✅ परिवार के किसी सदस्य का निवास प्रमाण पत्र (यदि हो)
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✅ बिजली या पानी का बिल (Proof of residence)
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✅ शपथ पत्र (Self declaration affidavit)
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✅ पासपोर्ट साइज फोटो
🔷 कितने दिन में बनता है?
सामान्यतः आवेदन के 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
🔷 फीस कितनी लगती है?
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ऑनलाइन आवेदन: ₹0 (शून्य शुल्क)
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CSC/लोक सेवा केंद्र के माध्यम से: ₹20–₹50 (स्थान के अनुसार)
🔷 प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
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https://edistrict.cgstate.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
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"Track Application Status" पर क्लिक करें।
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आवेदन संख्या दर्ज करें।
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PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें।
🔷 FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q. क्या छात्र निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं?
हाँ, अगर वे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और दस्तावेज उपलब्ध हैं तो आवेदन कर सकते हैं।
Q. क्या एक बार बनने के बाद इसकी वैधता स्थायी होती है?
अधिकांश मामलों में निवास प्रमाण पत्र स्थायी होता है, लेकिन सरकारी विभागों की आवश्यकता अनुसार इसकी वैधता अवधि बदल सकती है।
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