CG : शादी समारोह में आई नाबालिग लड़की से गैंगरेप, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सज़ा, गांव में गुस्सा..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : गौरेला -पेंड्रा - मरवाही से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शादी समारोह में शामिल होने आई एक मासूम नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों ने दरिंदगी की हदें पार कर दीं। अब अदालत ने इस गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

पेंड्रा गैंगरेप केस में कोर्ट का फैसला, दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा - Gangrape Case Pendra Chhattisgarh Court Verdict

घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र की है, जहां बीते साल 20 अप्रैल को एक शादी समारोह में आई नाबालिग को दो युवकों ने बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब नाबालिग संदिग्ध हालत में जंगल में मिली, तो स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

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घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल की अदालत में हुई। अदालत ने पिपलामार, बड़का टोला (पेंड्रा थाना) निवासी गंगा राम चौधरी (20 वर्ष) और तुलबुल, पसान थाना निवासी नरेश चौधरी (18 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर हजार-हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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प्रकरण की विवेचना निरीक्षक नवीन कुमार बोरकर ने की और शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने मजबूती से पैरवी की।

इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर काफी नाराज़गी है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा देकर न्याय हुआ है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए।

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