छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गोद लेने वाली मां को भी मिलेंगे 180 दिन का मातृत्व अवकाश..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। अब गोद लेने वाली मां को भी पूरे 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला - गोद लेने वाली महिला को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा

यह फैसला उस महिला अधिकारी के हक में आया है जिसने दो दिन की एक नवजात बच्ची को गोद लेने के बाद 180 दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन संस्थान ने केवल 60 दिन की छुट्टी देने की बात कही थी।

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यह मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने कहा – "मातृत्व अवकाश कोई रियायत नहीं, यह महिलाओं का मौलिक अधिकार है।"

महिला अधिकारी की नियुक्ति वर्ष 2013 में IIM रायपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हुई थी। शादी 2006 में हुई और 20 नवंबर 2023 को उन्होंने दो दिन की एक नवजात बच्ची को गोद लिया।
इसके बाद उन्होंने संस्थान से 180 दिन की बाल दत्तक ग्रहण अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन संस्थान ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मानव संसाधन नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

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इस अन्याय के खिलाफ महिला अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा – “मां बनना महिला के जीवन की सबसे स्वाभाविक और भावनात्मक घटना होती है। संस्थान को महिला कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक संघर्ष को समझना चाहिए।”

कोर्ट ने यह भी दोहराया कि चाहे मां जैविक हो, सरोगेसी से बनी हो या गोद लेने वाली – सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए।
अवकाश न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द कर संस्थान को 180 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया है।

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