भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : (छग) सक्ति रियासत से आई शर्मनाक खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है।
भाजपा नेता और सक्ती रियासत के स्वयंभू राजा धर्मेंद्र सिंह को कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए 12 साल की सश्रम सजा सुनाई है।
📌 फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला
यह सजा अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाई गई है। धर्मेंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आरोप था कि उन्होंने अपने ही राजपरिवार की एक महिला के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया।
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🔍 2022 की घटना, 3 साल तक चली सुनवाई
यह घटना वर्ष 2022 की है। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद धर्मेंद्र सिंह फरार हो गया था। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत के बाद फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मामला चला। करीब 3 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 साल और धारा 450 के तहत जबरन घुसपैठ के लिए 5 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
👑 राजपरिवार में विवाद, गोद लिया बेटा निकला दोषी
धर्मेंद्र सिंह दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के दत्तक पुत्र हैं। बताया जाता है कि वह राजपरिवार के पूर्व बावर्ची के बेटे हैं, जिन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।
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