अब छत पर सोलर लगवाने पर केंद्र के साथ राज्य से भी मिलेगी सब्सिडी, 1KW पर 45,000 तक की राहत, जानिए योजना की पूरी डिटेल..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ की जनता के लिए राहत भरी खबर है। अब अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर डबल फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ अब राज्य सरकार भी आर्थिक सहायता देगी। इससे न सिर्फ बिजली का खर्च घटेगा, बल्कि पर्यावरण को भी मिलेगा संबल।

सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना – छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र की संयुक्त मदद

राजधानी रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार, 1 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर अब कुल 45,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसमें से 30,000 रुपए केंद्र और 15,000 रुपए राज्य सरकार देगी।

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योजना में यह भी तय किया गया है कि अगर कोई 2 किलोवॉट, 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता का संयंत्र लगाता है, तो उसी के अनुरूप सब्सिडी तय होगी। खास बात ये है कि हाउसिंग सोसाइटी या रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

इस फैसले से राज्य सरकार के बजट पर भी असर पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना पर 180 करोड़ और 2026-27 में 210 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

कैबिनेट की बैठक में और भी अहम निर्णय लिए गए।
जशपुर जिले के डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया, पविया और पवीया समाज के छात्रों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य सुविधा दी जाएगी। वहीं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश मिलेगा।

इसके साथ ही, नारायणपुर की अशासकीय संस्था ‘विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेज’ को ‘रामकृष्ण मिशन आश्रम’ में मर्ज करने की अनुमति दे दी गई है।

उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बेमेतरा के बेलगांव में 100 एकड़ जमीन उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।

महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार की जा रही हर्बल व महुआ चाय जैसे उत्पाद अब ‘जशप्योर’ ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे। इस ब्रांड को राज्य सरकार या सीएसआईडीसी को सौंपा जाएगा ताकि इसका बाज़ार और अधिक फैल सके।

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राज्य में गौण खनिजों की खोज और अधोसंरचना विकास के लिए ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’ के गठन को भी मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, बल्कि किसी भी विभाग में राज्य के किसी भी जिले में नौकरी देने का प्रावधान किया है| पहले यह सुविधा केवल उसी विभाग और कार्यालय तक सीमित थी, जहां कर्मचारी का निधन हुआ था। अब इसमें संशोधन कर पात्र सदस्य को राज्यभर में अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

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