भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई नगर निगम द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक नगर निगम टीम का गठन किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रात 10 बजे के बाद शहर के होटलों, शादी हॉल या सार्वजनिक स्थानों पर डीजे या अन्य लाउडस्पीकरों पर मानक से अधिक ध्वनि बजाने पर कार्रवाई करेगी।
निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सोमवार को वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को जानकारी देते हुए कहा कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिले में ध्वनि प्रदूषण को रोका जाना चाहिए।
https://chat.whatsapp.com/LEEcxd0qYIoAkJEX6D2iut
भिलाई निगम परिसर के होटलों, कैफे, मैरिज हॉल और सार्वजनिक स्थानों पर रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे को प्रतिबंधित किया गया है । अन्य लाउडस्पीकरों से ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए, ऐसे क्षेत्रों को ज़ोन किया जाना चाहिए और जिम्मेदारियो का निर्वहन करना चाहिये |
आने वाले समय में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूल, अस्पताल, कार्यालय भवनो के आस पास के स्थल को साईलेंट जोन भी घोषित किये जाने की प्रक्रिया चल रही है|

