पूजा पाठ के माध्यम से बीमार पति का इलाज करवाने वाली महिला का बैगा ने किया बलात्कार, आरोपी को 14 साल का कारावास....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :मनेन्द्रगढ़ ,पूजा विधि के द्वारा महिला के बीमार पति का इलाज करने के बहाने बलात्कार करने वाले बैगा व पीड़िता को डराने-धमकाने का दोषी पाए जाने के बाद, एफटीएससी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित ने दोषी को विभिन्न मामलों में 14 साल की सजा सुनाई। 

विशेष अभियोजक जी.एस. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा कि आरोपी पीड़िता के ही क्षेत्र का निवासी था व घटना वाले दिन पीड़िता अपने बीमार पति के साथ घर पर थी, तभी आरोपी वहां आया और बोला कि वह पूजा से उसके पति को ठीक कर देगा.

इसके बाद उसने पीड़िता के पति को कमरे से बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने इनकार कर दिया तो उसने कहा कि अगर उसने उसके साथ सम्बन्ध नहीं बनाये तो दोनों पति पत्नी में से किसी एक की मौत हो जाएगी। उसने पीड़िता पर दबाव बनाकर उसे डरा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया|

इस मामले में पीड़िता के लिखित बयान के आधार पर पुलिस ने जांच पूरी कर अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया| मनेंद्रगढ़ के आरोपी कमलेश उर्फ ​​लोली (37) को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 450 के तहत अपराध के लिए पांच साल के कठोर कारावास और धारा 376 (1) के तहत अपराध के लिए 14 साल के कठोर कारावास और दोनों धारा के जुर्माने की सजा सुनाई। व 500 रुपये का जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल की अलग से सजा भुगतनी होगी।